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हाउस टैक्स जमा करने वालों को बड़ी राहत, 10% छूट की सीमा 30 September तक बढ़ी



हाउस टैक्स जमा करने वालों को बड़ी राहत मिली है। दस प्रतिशत छूट की समय सीमा एक माह और बढ़ गई है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने छूट की समय सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिया है। 

महापौर ने नगर आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी कारण बड़ी संख्या में लोग हाउस टैक्स जमा करने से वंचित रह गए हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए छूट की समय सीमा बढ़ाया जाना जरूरी है। इससे पहले महापौर ने 31 जुलाई को समाप्त हुई समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने का निर्देश दिया था। अब दोनों बार बढ़ाई गई समय सीमा कार्यकारिणी में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। अब तक नगर निगम में पंजीकृत लगभग 3.60 लाख भवनों में दो लाख चार हजार भवनों से 83.39 करोड़ रुपए जमा हो सका है। 

हाउस टैक्स में दस प्रतिशत छूट का लाभ पाने का उत्साह फीका

इससे पहले हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत छूट का लोगों को लाभ देने के लिए समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। उम्मीद थी कि लॉकडाउन के कारण जो लोग वंचित रह गए हैं वह लाभ उठा सकें। लेकिन हुआ उसके उल्टा। भवन स्वामियों में छूट का लाभ पाने में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। पिछले माह की तुलना में 20 करोड़ रुपए कम टैक्स जमा हुआ। बीते माह 31 करोड़ रुपए हाउस टैक्स जमा हुआ था जबकि इस माह 25 तारीख तक 11 करोड़ रुपए ही जमा हो सका है।

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