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जमानियां: खुले में मांस-मछली के विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध


स्थानीय तहसील क्षेत्र में एसडीएम सत्यप्रिय सिंह ने मंगलवार को  व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सशर्त नया दिशा निर्देश जारी किया। बताया कि सभी दुकानदारों द्वारा शारीरिक दूरी का पालन करते हुए दुकान के सामने अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर/साबुन की उपलब्धता के साथ-साथ चूने का गोला दो गज की दूरी पर भी बनाया जाएगा। सभी लोग मास्क लगाकर ही दुकान पर आएंगे। किसी निश्चित समय में अधिकतम पांच व्यक्ति ही दुकान पर आएंगे। प्रत्येक ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति और दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ दुकान को सील किया जाएगा। अवैध बूचड़ खाने व खुले में मांस, मछली की विक्रय पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

यह दुकानें खुलेंगी
सुबह 7 से शाम 7 बजे तक- सब्जी, दूध, किराना एवं जनरल स्टोर, फल, मेंस सैलून, ड्राई क्लीनिग दुकान।

सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक- कपड़ा शोरूम व रेडीमेड स्टोर (ट्रायल की सुविधा नहीं होगी। जूता चप्पल, ज्वेलरी, बर्तन, ऑटो मोबाइल वर्कशॉप, गैस चूल्हा, मोबाइल स्टोर, रिचार्ज केंद्र, सीमेंट, खाद, साइबर कैफे व जनसेवा केंद्र, फर्नीचर, साइकिल, टेलरिग, बुक स्टेशनरी, फोटो स्टेट, चश्मा घर, हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर।

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