देश में कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि लॉकडाउन 4.0 में क्या सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी और क्या सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस संबंध में वाराणसी जिला प्रशासन ने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत सोमवार को फैसला लिया जाएगा कि क्या सेवाएं जारी रहेगी और क्या प्रतिबंधित।
लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत 18 मई से हो रही है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। वाराणसी जिला प्रशासन के मुताबिक जनपद में सोमवार 18 मई को लॉकडाउन की वही पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू रहेगी जो शनिवार 16 मई को थी। यूपी सरकार का विस्तृत आदेश जारी होने के बाद सोमवार शाम तक आगे के आदेश जनपद के लिए जारी किए जाएंगे। नए नियम जारी होने के बाद 19 मई से पूरे जिले के लिए लागू होंगे।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देशों में संशोधन जारी करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) को भी निर्देश दिया है।