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एसडीएम व पुलिस के आदेश के बीच फंसे व्यापारी


जमानियां : उपजिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह का तहसील क्षेत्र की व्यापारिक दुकानें सशर्त खोलने का आदेश नगर में पूरा होता नहीं दिखा रहा है। पुलिस 50 मीटर की दूरी बनाकर दुकान खोलने का निर्देश दे रही है। ऐसे में दुकानदार पुलिसिया कारवाई के भय से दुकान नहीं खोल रहे हैं।

उपजिलाधिकारी ने बीते गुरुवार को तहसील क्षेत्र की दुकानों की श्रेणी और अवधी निर्धारित कर दुकान खोलने का निर्देश जारी किया तो व्यापारी उत्साहित हो गए। स्थानीय पुलिस द्वारा शनिवार को नगर में 50 मीटर की दूरी बनाकर दुकानें खोलने का जब फरमान सुनाया गया तो बहुतेरे व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल क्षेत्राधिकारी से जरिये मोबाइल वार्ता कर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। 

वहीं नगर के दुकानदारों ने बताया कि कोतवाली पुलिस 50 मीटर की दूरी बनाकर दुकान खोलने को कह रही है जबकि उपजिलाधिकारी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। दुकान पर शारीरिक दूरी और 2 गज की दूरी के तहत चूने का गोला बनाया गया है। इधर, कोतवाल राजीव सिंह ने कहा कि उपजिलाधिकारी द्वारा सुबह, दोपहर और शाम में नगर में तीन शिफ्ट में सशर्त दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। जिसका पालन कराते हुए दुकानों को  50 मीटर की दूरी पर दुकान खोलने को कहा गया है ताकि शारीरिक दूरी बनी रही। दुकानदार अपनी दुकान पर सैनिटाइजर व साबुन रखें और ग्राहकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड है कि नहीं इसे भी देंखे।


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