उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानून में किए गए बदलाव को वापस लेते हुए अब मजदूरों द्वारा 12 घंटे काम करने के नियम को वापस ले लिया है। इस संबंध में 8 मई को श्रम विभाग द्वारा की गई अधिसूचना को वापस ले लिया गया है।
दरअसल, इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर जवाब देते हुए शुक्रवार को प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब मजदूरों को 8 घंटे ही काम करना होगा। सरकार ने पहले आठ घंटे के बजाये 12 घंटे न्यूनतम काम का समय तय कर दिया था। हालांकि इसके लिए मजदूरी को भी तय किया गया था। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था।
बता दें कि बीते 8 मई को प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण दिक्कत झेल रहे कारखाना मालिकों को राहत दी थी जिसमें वो अपने श्रमिकों से 8 की बजाय 12 घंटे तक काम ले सकते हैं। सरकार ने कारखाना मालिकों को ये छूट पिछली 20 अप्रैल से लेकर 19 जुलाई तक दी थी। इस सिलसिले में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने अधिसूचना भी जारी की थी।