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बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों का किसी भी राज्य में खाता हो, मिलेगा रेल किराया


कोरोना के कारण देश के अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को अब देश के किसी भी राज्य में बैंक खाता रहने पर भी रेल किराया के अलावा 500 रुपए मिलेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने 15 मई को जारी अपने पूर्व के उस आदेश में बदलाव किया है। जिसमें बिहार में ही बैंक खाता होने पर पैसा देने की बात कही गई थी। इस बाबत आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

विभागीय आदेश में कहा गया है कि क्वारंटाइन कैम्प या होम क्वारंटाइन रहने के दौरान प्रवासी मजदूरों को सरकार की ओर से रेल किराया के अलावा 500 रुपए अतिरिक्त देना है। अगर यह राशि एक हजार से कम होगी तो मजदूरों को कम से कम एक हजार दिए जाएंगे। सरकार ने पहले तय किया था कि बिहार में ही बैंक खाता होने पर यह पैसा दिया जाएगा। इसके लिए कैम्पों में बैंक खाता और डाक विभाग के माध्यम से भी खाता खुलवाए गए। लेकिन कई जिलों से यह मांग की गई कि बिहार के बाहर बैंक खाता होने पर भी सहायता राशि दी जाए। इसी के आलोक में सरकार ने तय किया है कि प्रवासी मजदूरों का किसी भी राज्य में बैंक खाता होगा तो उन्हें रेल किराया व 500 रुपए अतिरिक्त राशि दे दी जाएगी। 

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