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उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में सख्ती, मास्क न पहनने पर 5000 लोगों का चालान


उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क अथवा कपड़े से मुंह को ढंकना अनिवार्य किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने अब इस नियम को न मानने वालों के विरुद्ध सख्ती शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने वाले पांच हजार लोगों का चालान किया गया है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। लॉकडाउन की अवधि में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की है। अब तक धारा 188 के तहत करीब 55 हजार मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सघन चेकिंग कर वाहनों के चालान किए जाने के साथ ही 20.63 करोड़ से अधिक शमन शुल्क वसूला गया है। कालाबाजारी करने के 300 आरोपितों की गिरफ्तारी भी की गई है।

पांच सौ रुपये तक है जुर्माना
सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के मास्क, रुमाल, गमछा अथवा अन्य किसी कपड़े से मुंह न ढंकने तथा थूकने पर पहली तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये का जुर्माना होगा। तीसरी बार व उसके बाद भी पकड़े जाने पर हर बार पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना किए जाने का नियम है।

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