चुनिंदा रूट पर शुरू किए गए ट्रेन से बिहार आनेवाले यात्री स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान या घर जा सकते हैं। घर जाने के लिए रेलवे द्वारा जारी ई टिकट ही पास के तौर पर मान्य होगा। स्टेशन से वह निजी या भाड़े की गाड़ी ले सकते हैं। बिहार सरकार ने ट्रेन से बिहार आनेवाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी एसओपी के तहत रेलवे द्वारा जारी ई टिकट 12 घंटे के लिए मूवमेंट पास के तौर पर मान्य होगा। इसी टिकट का इस्तेमाल वह स्टेशन से आने या जाने के लिए कर सकते हैं। यात्री स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान या घर जाने के लिए निजी वाहन, ऑटो, उबर या ओला सर्विस के साथ रिजर्व ई-रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं। निजी दोपहिया वाहन भी मान्य होगा। यात्रा से पहले रेलवे द्वारा निर्धारित स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही यात्रियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखना होगा।
ई टिकट का दूसरा कोई नहीं कर सकता इस्तेमाल
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ई टिकट का इस्तेमाल दूसरे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। रेल यात्री के अलावा कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के डीएम और एसपी को एसओपी का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
ई टिकट दिखाकर लाने या पहुंचाने जा सकते हैं स्टेशन
ट्रेन से आनेवाले यात्री के लिए ई टिकट को ही उनका मूवमेंट पास माना गया है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार या परिचत को लाने या स्टेशन पहुंचाने जाता है तो वह इसी ई टिकट का इस्तेमाल करेगा। यात्री अपना ई टिकट उस व्यक्ति के मोबाइल पर भेज देंगे। उसी को दिखाकर अगला व्यक्ति गाड़ी से स्टेशन जा सकता है।