हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बिहार सरकार व बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल काउंसिलिंग में वही छात्र-छात्रा शामिल होंगे, जिसने एमबीबीएस व बीडीएस बिहार के संस्थान से किया हो। याचिका में एमसीआई की नियमावली 9 के तहत ग्रामीण व दूरदराज के छात्रों के लिए 30 फीसदी वेटेज की भी मांग की गई थी। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से डॉ. केशव व डॉ. अमृता रश्मि की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अन्य मामलों में दिए गए फैसले के आलोक में इस याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। राजकीय अिधवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है।
पीजी मेडिकल की काउंसिलिंग में बिहार के बाहर के छात्र-छात्राएं नहीं ले सकेंगे भाग
शनिवार, मई 09, 2020
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