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अब यूपी में मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य, नहीं मानने पर 100 से 500 रुपये तक लगेगा जुर्माना


उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए मास्क अथवा फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर घूमना अब दंडनीय हो गया है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया तो पहली और दूसरी बार 100 रुपये, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। एक से अधिक व्यक्ति यात्रा करते पाए जाने पर पहली बार 250 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार और आगे हर बार 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को बताया कि जो भी हाॅटस्पाॅट एरिया हैं, उनमें 21 दिन तक यदि कोई भी संक्रमण नहीं आता है तो उसे हाॅटस्पाॅट क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कंट्रोल रूम से काॅल किया जा रहा है। अब तक कुल 8,500 लोगों को फोन कर हाल-चाल पूछा जा चुका है। विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के घर आशा वर्कर्स जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहीं हैं। यदि उनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण है तो उन्हें हाॅस्पिटल भेजा जा रहा है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि लक्षण रहित प्रवासी श्रमिकों के लिए 21 दिनों के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। यदि उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी जांच कराई जाती है, संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में रखकर उनकी चिकित्सा की जाती है। लक्षण उपस्थित होने की स्थिति में अगर वे संक्रमित नहीं पाए जाते हैं तो भी उनको 7 दिनों तक रोका जाता है और उसके बाद पुनः जांच करके 14 दिनों के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर 18001805145 है। यदि किसी में खांसी, बुखार या सांस फूलने जैसे लक्षण हैं तो तत्काल इस नंबर पर काॅल करें, विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे कि आप घर में ही आराम करें अथवा अपनी जांच करवाएं।

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