लॉकडाउन-03 में अब कई दुकानें खुलेंगी। दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके लिए डीएम महेन्द्र कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। भीड़-भाड़ से बचने के लिए दुकानें अलग-अलग दिनों में खुलेंगी।
इसके लिए दिन-वार दुकानों का निर्धारण कर दिया गया। इसका उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकान सील कर दी जाएगी। साथ ही रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि मोबाइल, कंप्यूटर पार्ट्स बिक्री मरम्मत की दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल व हॉल सेल दुकान, पंखा, कूलर, एसी की बिक्री और मरम्मत की दुकानें खुलेंगी। ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मत की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है।
एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी ऑटोमोबाइल व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें : ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक-एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। वहीं, गैरेज और वर्कशॉप प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी गई है। निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक पाइप, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, सैनिटरी फिटिंग, पेंट, लोहा, शटरिंग की सामग्री से संबंधित थोक व खुदरा दुकानें भी खुलेंगी। साथ ही डीएम महेन्द्र कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से दुकानों खुलने का समय व दिन में परिवर्तन कर सकते हैं।
दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
दुकानें खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें मानना अनिवार्य होगा। अगर शर्त को नहीं मानते हैं तो दुकानें सील कर दी जाएगी। कहा गया है कि दुकानों के खोलने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करना होगा। सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करने होंगे और साबुन से हाथ धुलवाने होंगे। इसके अलावा दुकान के आगे में गोल आकार में दो गज की दूरी पर निशान लगाना होगा। गोल आकार में ग्राहक को खड़े कर बारी-बारी से सामना देना होगा। दुकान के आगे भीड़ इकट्ठा होने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये दुकानें सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी
1. इलेक्ट्रिकल गुड्स :पंखा, कूलर, एयरकंडीशन (बिक्री व मरम्मत)की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार।
2. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स : मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैटरी (बिक्री व मरम्मत) की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार।
3. ऑटोमोबाइल, टायर-ट्यूब, स्पेयर पार्टस व लुब्रीकेंट (मोटर वाहन, बाइक, स्कूटर मरम्मत सहित) की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार।
4. मोटर गैराज व वर्कशॉप सोमवार से शनिवार तक।
5. हाई सिक्युरिटी प्लेट की दुकान व प्रदूषण जांच केन्द्र सोमवार से शनिवार तक।
6. निर्माण सामग्री : सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग व हार्डवेयर की दुकानें सोमवार से शनिवार तक।